श्रमिकों को विधिक जागरुकता शिविर में दी गई श्रम कानून संबंधी जानकारी

बेमेतरा, 1 मई (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के आदेशानुसार बुधवार को विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन कर श्रम कानून की जानकारी प्रदान की गई। इस मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/प्रधान जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री एवं पदेन सचिव/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश कुमार उपाध्याय उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला न्यायाधीश बृजेन्द्र कुमार शास्त्री ने कहा कि मानव सभ्यता की विकास की कहानी श्रमिकों के बिना हमेशा अधूरी रहेगी। जब किसी भवन या इमारत का निर्माण होता है तो नींव के पत्थर की तरह उस इमारत में काम करने वाले श्रमिकों का श्रम ही अनदेखा रह जाता है, लेकिन कोई भी भवन या विकास श्रमिकों के परिश्रम के बिना संभव नहीं है। प्रधान जिला न्यायाधीश ने न्यायालय भवन के निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों का धन्यवाद किया और श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश कुमार उपाध्याय श्रमिकों से संबंधित विधिक अधिकारों और विधिक सेवा प्राधिकरण के टोल फ्री हेल्प लाईन नं. 15100 के बारे में जानकारी दी।

जिले भर में पैरालीगल वालिंटियर्स द्वारा दी गयी श्रम कानूनों की जानकारी

बृजेंद्र कुमार शास्त्री के मार्गदर्शन में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालिंटियर्स सोनिया राजपूत, देवेन्द्र यादव, चेतन साहू, स्वाति कुंजाम एवं मनोज शर्मा अधिवक्ता एवं दिनेश साहू अधिवक्ता के द्वारा विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर ग्राम लालपुर में स्थित पोल्ट्री फार्म में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। श्रम कानून की जानकारी प्रदान करते हुए बताया गया कि मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर साल दुनिया भर में 01 मई को श्रमिक दिवस मनाया जाता है। जिसके संबंध में बताया गया कि देश की उन्नति समृद्धि खुशहाली में श्रमिकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही अन्य स्थानों कोदवा, राखी जोबा, बीज भंडार नांदघाट, बस स्टैंड नांदघाट, कुसमी में भी श्रमिक दिवस मनाया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल/केशव शर्मा

   

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