बैतूल: वृद्ध के हत्यारे को आजीवन कारावास

न्यायालय ने 5 हजार रुपए लगाया अर्थदण्ड

बैतूल, 16 फरवरी (हि.स.)। वृद्ध व्यक्ति जगर की हत्या करने वाले आरोपी दीवानजी आहके पिता सायबू आहके (35) निवासी ग्राम वडाली, थाना आठनेर, जिला बैतूल को धारा 302 भा.द.वि. में दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायालय भैंसदेही ने आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में म.प्र. राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, भैंसदेही, जिला-बैतूल मनवीर सिंह ठेनुआ द्वारा किया गया है।

एक नजर में पूरा मामला

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मनवीर सिंह ने बताया कि 10 सितम्बर 2018 को मृतक के पुत्र संपत ने रिपोर्ट कराई थी कि उसके पिता जगर को दीवान जी अहाके ने खेत में गालियां देते हुए लाठी से मारपीट की है। यह बात संपत ने अपनी भाई सतीश को बताई तो वह भी खेत में गया और जाकर देखा तो उसके पिता के कान के पास से खून बह रहा था और वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। सम्पत की सूचना के आधार पर अभियुक्त दीवानजी के विरुद्ध अपराध अंतर्गत धारा 294, 323, 506 भा. द. वि पंजीबद्ध कर विवेचना की गयी। आहत जगर की इलाज के दौरान दिनांक 10 सितम्बर 18 को मृत्यु हो जाने से प्रकरण में धारा 302 भा.द. वि.का इजाफा किया गया।

जादू टोने के शक में की थी हत्या

प्रकरण की विवेचना के दौरान एकत्र साक्ष्य से यह पाया गया कि अभियुक्त दीवानजी को यह शंका थी कि मृतक जगर उस पर जादू टोना करता है जिससे वह बीमार रहता है। इसी बात को लेकर उसने मारपीट की थी। जिससे इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी। थाना आठनेर पुलिस पुलिस द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

हिन्दुस्थान समाचार/विवेक

   

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