हरियाणा में शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना होगा अपराध

विधानसभा में हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक पास

चंडीगढ़, 28 फरवरी (हि.स.)। हरियाणा में भी अब शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन करना अपराध होगा। शव के साथ प्रदर्शन करने पर परिजनों और रिश्तेदारों को छह महीने से लेकर पांच साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक जुर्माना होगा। विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बुधवार को नौ विधेयक पारित किए गए। इनमें हरियाणा शव का सम्मानजनक निपटान विधेयक शामिल है।

सदन में यह विधेयक दो दिन पहले भी पेश किया गया था लेकिन कांग्रेस ने इसमें कई तरह के संशोधनों की मांग की थी। इसके चलते इस विधेयक को लंबित कर दिया गया। बुधवार को सदन में जिस समय यह विधेयक पास किया गया, उस समय विपक्षी कांग्रेस के विधायक सदन में नहीं थे।

नया विधेयक पास होने के बाद अब किसी भी व्यक्ति के शव की बेकद्री हुई तो संबंधित क्षेत्र का थानेदार शव को कब्जे में लेकर अंतिम संस्कार कराएगा। माता-पिता, चाचा-ताऊ, पति-पत्नी, भाई-बहन या बेटा-बेटी सहित किसी भी रिश्तेदार को शव के साथ सड़कों पर प्रदर्शन या आंदोलन करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने पर उन्हें छह महीने से लेकर पांच साल तक की सजा हो सकती है। इतना ही नहीं, शव का अंतिम संस्कार नहीं करने के लिए उकसाने वालों को भी जेल काटनी पड़ेगी और एक लाख रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा।

विधेयक के अनुसार थानेदार और ड्यूटी मजिस्ट्रेट शव का अंतिम संस्कार उसी समुदाय या धर्म की परंपरा और रीति-रिवाज से सुनिश्चित करेंगे, जिससे मृतक संबंधित था।

अगर किसी थाने के प्रभारी को आशंका होती है कि किसी शव का उपयोग परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों द्वारा विरोध-प्रदर्शन के लिए किया जा सकता है तो वह तुरंत शव को अपने कब्जे में लेकर इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक और कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देगा। साथ ही शव को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। इसके बाद कार्यकारी मजिस्ट्रेट मृतक के परिवार के किसी सदस्य को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए नोटिस दिया जाएगा। इस दौरान शव को सड़ने से बचाने के लिए डीप फ्रीजर में रखा जाएगा। रिश्तेदारों और परिजनों को शव का अंतिम संस्कार करने के लिए 12 घंटे मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति शव का सही तरीके से अंतिम संस्कार नहीं करता है तो उसे तीन साल से लेकर दस साल तक की कैद काटनी होगी। इसके अलावा एक लाख रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/दधिबल

   

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