सोशल मीडिया पर वकीलों के लिए BCI के सख्त नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
- Sanjay Kulshrestha
- Jul 18, 2026
नई दिल्ली, 18 जुलाई: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने देशभर की सभी राज्य बार काउंसिलों को निर्देश दिया है कि वकीलों के लिए सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आचरण संबंधी नए दिशा-निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। BCI ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
BCI द्वारा 17 जुलाई को जारी पत्र में कहा गया है कि हाल ही में जारी डिजिटल एथिक्स एवं सोशल मीडिया गाइडलाइंस को सभी अधिवक्ताओं, जिला एवं उच्च न्यायालय बार एसोसिएशनों, लॉ फर्मों और विधि संस्थानों तक पहुंचाया जाए तथा इनके पालन को सुनिश्चित किया जाए।
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार अधिवक्ता सोशल मीडिया पर भ्रामक, मानहानिकारक या न्यायालयों के प्रति अपमानजनक पोस्ट नहीं कर सकेंगे। मुवक्किलों की गोपनीय जानकारी, न्यायालय की प्रतिबंधित कार्यवाही या संवेदनशील मामलों से जुड़ी सूचनाएं सार्वजनिक करना भी प्रतिबंधित रहेगा।
BCI ने वकीलों को डिजिटल माध्यमों पर भी न्यायालय की गरिमा और पेशेवर मर्यादा बनाए रखने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) से तैयार सामग्री का अनैतिक उपयोग नहीं करने तथा सभी ऑनलाइन संवाद को कानूनी पेशे के नैतिक मानकों के अनुरूप रखने का निर्देश दिया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राज्य बार काउंसिलों से इन दिशा-निर्देशों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नोटिस बोर्ड पर प्रकाशित करने को कहा है। साथ ही अधिवक्ताओं को जागरूक करने के लिए वेबिनार, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
इसके अलावा प्रत्येक राज्य बार काउंसिल को अनुपालन की निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी या समिति नियुक्त करने तथा समय-समय पर अनुपालन और अनुशासनात्मक कार्रवाई की रिपोर्ट BCI को भेजने के लिए कहा गया है।
जहां लागू हो, वहां नामांकन या नवीनीकरण के समय अधिवक्ताओं से इन दिशा-निर्देशों का पालन करने संबंधी घोषणा-पत्र भी लिया जाएगा
BCI ने कहा कि डिजिटल संचार के तेजी से बढ़ते दौर में इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य कानूनी पेशे की गरिमा बनाए रखना, अधिवक्ताओं की पेशेवर जिम्मेदारियों को मजबूत करना और न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कायम रखना है।

