क्राइम ब्रांच बनिहाल ने जिला रामबन में 84 लाख रुपये की हेराफेरी के मामले में चालान पेश किया

CRIME BRANCH क्राइम ब्रांच ने बनिहाल जिला रामबन में 84 लाख रुपये के गबन और हेराफेरी के मामले की जांच पूरी कर ली है और न्यायिक निर्धारण के लिए अदालत में चालान पेश कर दिया है। जिन आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया गया है उनकी पहचान मोहम्मद अशरफ राथर पुत्र गुलाम रसूल राथर निवासी तंगमर्ग बारामुला और आफताब अहमद भट पुत्र गुलाम मोहम्मद भट निवासी थाथर बनिहाल जिला रामबन के रूप में हुई है। यह मामला शुरू में जावेद अहमद वानी की लिखित शिकायत पर पुलिस स्टेशन बनिहाल जिला रामबन में दर्ज किया गया था और बाद में गहन जांच के लिए क्राइम ब्रांच जम्मू को स्थानांतरित कर दिया गया था। गौसिया फिलिंग स्टेशन बनिहाल के मालिक जावेद ने गौसिया फिलिंग स्टेशन के मैनेजर मोहम्मद अशरफ राथर और को मैनेजर आफताब अहमद भटए ठठेर बनिहाल के खिलाफ आपराधिक विश्वासघात, गबन, हेराफेरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अपराध जम्मू बेनाम तोश ने कहा कि मामले की एफआईआर संख्या 10 वर्ष 2021 की जांच पूरी हो गई है। आरोपियों के खिलाफ धारा 408, 120बी, 420 आरपीसी के तहत अपराध किए गए हैं और न्यायिक निर्धारण के लिए जेएमआईसी बनिहाल की एलडी अदालत में पांच भागों में वर्षवार चालान पेश किया गया है।

   

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