-किराये में बढ़ोतरी के साथ सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी
-वैसे तो कंडम घोषित किया जा चुका है कामकाजी महिला आवास
गुरुग्राम, 23 नवंबर (हि.स.)। रेड क्रॉस सोसायटी की ओर से संचालित किए जा रहे कामकाजी महिला आवास में वास अब महंगा हो जाएगी। सोसायटी की ओर से अब इस आवास का संचालन निजी हाथों में सौंप दिया गया है। एक जनवरी 2025 से प्राइवेट एजेंसी द्वारा कामकाजी महिला आवास को संचालित करना शुरू कर दिया जाएगा। सवाल यह भी उठ रहे हैं कि जब इस आवास की इमारत को पीडब्ल्यूडी द्वारा असुरक्षित घोषित किया जा चुका है तो फिर इसे नया बनाने की बजाय यहां रहने वालों की जान को खतरे में ष्क्यों डाला जा रहा है।
21 अक्टूबर 1984 को सिविल लाइन में कामकाजी महिला आवास शुरू किया गया था। इस आवास में नौकरी करने वाली महिलाओं को ही रहने की अनुमति है। 40 साल पुराने कामकाजी महिला आवास असुरक्षित भी घोषित किया जा चुका है। इसे 40 कमरों से बढ़ाकर 80 कमरों का बनाने के लिए भी योजना तैयार की गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब इसी पुरानी बिल्डिंग में नई एजेंसी एक जनवरी 2025 से कामकाजी महिला आवास को संचालित करेगी। एजेंसी के.वी. एंटरप्राइजेज यहां पर कमरों के किराए में भी बढ़ोतरी करेगी।
जिला रेड क्रॉस सोसायटी द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार अब से पहले एक कमरे का किराया दो महिलाओं के लिए मिलकर 5 हजार रुपये था। सिंगल महिला के लिए 4 हजार रुपये था। अब एक कमरे में दो महिलाओं के लिए मिलकर किराया 7 हजार रुपये कर दिया गया है। कोई महिला अकेले कमरा लेना चाहती है तो उसे 4 हजार की जगह अब 14 हजार रुपये देने होंगे। इसमें 10 हजार रुपये किराया बढ़ाया गया है। सिक्योरिटी मनी 4 हजार की जगह 7 हजार देनी होगी। कामकाजी महिला आवास में इस समय एक वार्डन, एक स्वीपर व दो गार्ड अनुबंध आधार पर हैं। यानी कोई भी स्टाफ यहां स्थायी नहीं है।
जिला रेड क्रॉस सचिव की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि के.वी एंटरप्राइजेज एजेंसी को फिलहाल पांच साल के लिए यह अनुबंध पर आवास दिया गया है। एजेंसी की ओर से यहां पर गीजर, वाईफाई, ग्रोसरी कैंटीन, अच्छी लाइटिंग, कॉमन रूम में एलईडी, डोर मैट्रिक, मैगजीन एरिया बनाया जाएगा। साथ ही यहां रहने वाली महिलाओं को बाहर से आने के लिए समय को बढ़ाकर रात 10 बजे तक किया जा रहा है। कामकाजी महिला आवास में केवल उन महिलाओं को ही रहने की अनुमति होगी, जिनका वेतन 50 हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक ना हो। एक महिला को अधिकतम 3 साल तक रहने की अनुमति होगी। कामकाजी महिला को आवास में अपने साथ बच्चों को रखने की अनुमति नहीं। आवास में प्रति बैड किराया 7 हजार रुपये लिया जाएगा। कामकाजी महिला अवाास के संचालन के लिए एजेंसी आउटसोर्स पर कर्मचारी लगाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर हरियाणा