सोनीपत, 18 दिसंबर (हि.स.)। जिला
स्तरीय लोकल केबल टीवी नेटवर्क निगरानी समिति के चेयरमैन एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार
ने निर्देश दिया है कि अगले 15 दिनों के भीतर सभी लोकल केबल टीवी ऑपरेटर पोस्ट ऑफिस
में अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। ऐसा न करने पर पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्त ने पुलिस अधिकारियों को कहा कि तय समय सीमा में रजिस्ट्रेशन न कराने वाले
ऑपरेटरों के नेटवर्क को सील करने की कार्रवाई करें।
यह निर्देश
बुधवार को लघु सचिवालय में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान दिए
गए। बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मनोज कुमार ने कहा कि समिति यह सुनिश्चित करे कि
केबल टीवी नेटवर्क (विनियम) अधिनियम 1995 का पूरी तरह पालन हो। उन्होंने दूरदर्शन के
अनिवार्य चैनलों के प्रसारण को अनिवार्य बताते हुए कहा कि उल्लंघन करने पर नियमानुसार
कार्रवाई होगी। ऑपरेटरों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणित सेट टॉप बॉक्स का उपयोग
और दिए गए कनेक्शनों की जानकारी रखना जरूरी है। नगर परिषद और नगर पालिकाओं में विज्ञापन
व संबंधित फीस की नियमित जमा प्रक्रिया की मॉनिटरिंग भी की जाएगी।
समिति
को निर्देश दिए गए कि लोकल केबल नेटवर्क द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों से किसी समुदाय
की भावनाओं को ठेस न पहुंचे। ऐसी शिकायतें मिलने पर तुरंत राज्य व केंद्र सरकार को
सूचित किया जाए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी, नगराधीश रेणुका नांदल, एसीपी
राजपाल, डीआईपीआरओ राकेश गौतम समेत अन्य अधिकारी व केबल ऑपरेटर्स मौजूद रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र परवाना