नियम तोड़ने पर डीएम का एक्शन, गेल को दी अनुमति रद्द, 2 माह का प्रतिबंध
- Admin Admin
- Dec 07, 2025
देहरादून, 07 दिसंबर (हि.स.)। देहरादून में जगह-जगह सड़क खोदने की शिकायतों पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने बड़ा एक्शन लिया है। जिलाधिकारी ने दो महीने के लिए सड़क की खुदाई पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है।
जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी के नेतृत्व में क्यूआरटी टीम ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही रोड कटिंग के कार्यों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि गेल एजेंसी की ओर से नियमों के विपरीत परियोजना समन्वय समिति की अनुमति के बिना कई स्थानों पर रोड कटिंग कर कार्य कराया जा रहा है। दिन एवं रात निरंतर कार्य करने से स्थानीय लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है।
निरीक्षण में रिस्पना–आराघर चौक, कारगी–मौथरोवाला रोड, दून यूनिवर्सिटी रोड, शिमला बाईपास रोड सहित अन्य क्षेत्रों में अनियमितताएं और सुरक्षा मानकों का घोर उल्लंघन पाया गया। कार्य स्थल पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिंग टेप्स और साइनेंज का अभाव पाया गया। जगह-जगह मलबे के ढेर से मार्ग संकीर्ण व यातायात के लिए असुरक्षित हो गया है। क्यूआरटी टीम ने एजेंसी के प्रबंधक को निर्देशित किया कि कार्य स्थलों पर जमा समस्त मलबा एक दिन के भीतर हटाया जाए और मार्ग को यथावत एवं सुरक्षित स्थिति में बहाल किया जाए। इससे यातायात संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा न रहे। अनुमति की शर्तों के गंभीर उल्लंघन के मद्देनजर जिलाधिकारी ने पूर्व में जारी अनुमति पत्र क्रमांक 01, 4(1), 4(2), 6(2), 7 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। साथ ही, गेल एजेंसी को आगामी 02 माह तक किसी भी प्रकार की रोड कटिंग अनुमति से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिला प्रशासन का कहना है कि सड़क कटिंग एवं सार्वजनिक कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन करने वाली किसी भी एजेंसी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार



