जिला कारागार में भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम की दी गई जानकारी

बांदा, 17 नवंबर (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के तत्वावधान में सोमवार को जिला कारागार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीपाल सिंह ने की। शिविर में श्रीपाल सिंह ने वृद्ध कारागार बंदियों को माता-पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ऐसे माता-पिता, दादा-दादी एवं वरिष्ठ नागरिक, जो अपनी आय या संपत्ति के अभाव में भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं और जिनके पुत्र-पुत्री या परिवारजन उनका भरण-पोषण नहीं करते, वे इस अधिनियम के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि माता-पिता की परिभाषा में जैविक, गोद लिए हुए और सौतेले माता-पिता सभी शामिल हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिक वह है जिसकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो।

अपर जिला जज ने बताया कि देश में अनेक सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण, आवास, वस्त्र और चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि माता-पिता या वरिष्ठ नागरिकों की भूमि/संपत्ति पर अवैध कब्जा हो गया हो, तो संबंधित ब्लॉक कार्यालय, उपजिलाधिकारी या जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कब्जा मुक्त कराया जा सकता है।

श्रीपाल सिंह ने यह महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की कि यदि कोई वृद्ध व्यक्ति अपनी संपत्ति इस शर्त पर दान करता है कि दान लेने वाला उसकी देखभाल करेगा और वह ऐसा नहीं करता, तो दानपत्र रद्द करके संपत्ति वापस ली जा सकती है।

उन्होंने कहा कि यह अधिनियम वयस्क बच्चों को अपने माता-पिता की देखभाल एवं मासिक भरण-पोषण देने के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है। वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा या परित्याग को आपराधिक अपराध माना गया है, जिसके लिए जुर्माना या कारावास तक का प्रावधान है। वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति से संतान को बेदखल भी कर सकते हैं।

शिविर में उपस्थित बंदियों को यह भी बताया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अब क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध हैं। इसके लिए वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी भाषा में आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

शिविर के दौरान जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम, उपजेलर निर्भय सिंह, डीईओ (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण) राशिद अहमद सहित अन्य जेल कर्मी उपस्थित रहे। शिविर के बारे में जेल अधीक्षक अनिल कुमार गौतम ने जानकारी दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह

   

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