रियासी पुलिस की बड़ी कार्रवाई PIT NDPS एक्ट के तहत चार आदतन नशा तस्कर हिरासत में जेल भेजे गए

 

रियासी 20 जुलाई: नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान के तहत नशा तस्करों के खिलाफ जारी अभियान में रियासी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए PIT NDPS Act, 1988 (प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्स्टेंसेज अधिनियम) के तहत चार आदतन नशा तस्करों को हिरासत में लेकर विभिन्न जेलों में भेज दिया है।
 
पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी लंबे समय से नशा तस्करी में संलिप्त थे और उनके खिलाफ थाना कटरा में एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। बार-बार कानूनी कार्रवाई के बावजूद वे मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहे, जिससे समाज और कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था।चारों आरोपियों की लगातार आपराधिक गतिविधियों को देखते हुए रीासी पुलिस ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर उनके खिलाफ विस्तृत डोजियर तैयार किए और उन्हें जिला पुलिस कार्यालय रीासी के माध्यम से जम्मू संभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner) को भेजा।मामले की समीक्षा के बाद 18 जुलाई 2026 को संभागीय आयुक्त जम्मू ने चारों आरोपियों के खिलाफ PIT NDPS Act के तहत निरोधात्मक हिरासत (Detention) के आदेश जारी किए।
 
इन आदेशों के अनुपालन में रियासी पुलिस ने चारों आरोपियों को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और उन्हें संबंधित जेलों में भेज दिया।
हिरासत में लिए गए आरोपी:
मनजीत कौर, पत्नी स्व. हरप्रीत सिंह, निवासी पिंड फतेहपुर, अमृतसर (वर्तमान पता शिब्बा नागरोटा) – जिला जेल उधमपुर भेजी गई।
संजना, पुत्री स्व. काला, निवासी वार्ड नंबर-1, जम्मू रोड, कुंडरोरियां, कटरा – जिला जेल उधमपुर भेजी गई।
राकेश कुमार, पुत्र बिशन दास, निवासी शिब्बा कंडोली नागरोटा, जम्मू – सेंट्रल जेल कोट भलवाल, जम्मू भेजा गया।
पवन सिंह, पुत्र वकील सिंह, निवासी गांव सरवाड़, तहसील एवं जिला रीासी – सेंट्रल जेल कोट भलवाल, जम्मू भेजा गया।
रीासी पुलिस ने कहा कि जिले को नशा मुक्त बनाने के लिए अभियान आगे भी जारी रहेगा और नशा तस्करों तथा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती रहेगी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि नशा तस्करी से संबंधित किसी भी सूचना को साझा कर नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

   

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