श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई NDPS Act के तहत ₹5.60 करोड़ की संपत्ति कुर्क ड्रग तस्करों की आर्थिक कमर तोड़ने पर फोकस

श्रीनगर, 27 जुलाई: जम्मू-कश्मीर में 'नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत श्रीनगर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी वित्तीय कार्रवाइयों में से एक को अंजाम देते हुए NDPS Act, 1985 की धारा 68F के तहत लगभग ₹5.60 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियां कुर्क (अटैच) की हैं।


पुलिस के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य नशा तस्करी से अर्जित अवैध संपत्तियों को जब्त कर ड्रग सिंडिकेट के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह कमजोर करना है।


चनापोरा थाना पुलिस ने अलग-अलग NDPS मामलों में आरोपियों से जुड़ी सात अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें मोहम्मद यासीन राथर (चनापोरा) की लगभग ₹65 लाख की संपत्ति (एफआईआर संख्या 42/2023, धारा 8/21, 22 NDPS Act), दानिश रेयाज शाह (सनतनगर) की लगभग ₹75 लाख की संपत्ति (एफआईआर संख्या 21/2025, धारा 8/22, 29 NDPS Act) तथा साकिब नसीर बेग (मूल निवासी बारामूला, वर्तमान निवासी नटीपोरा) की करीब ₹70 लाख की संपत्ति (एफआईआर संख्या 45/2025, धारा 8/21, 29 NDPS Act) शामिल हैं।


वहीं सद्दर थाना पुलिस ने एसडी कॉलोनी, नटीपोरा निवासी शाहीम फारूक भट के आवासीय मकान को भी कुर्क किया है, जिसकी अनुमानित कीमत ₹80 लाख बताई गई है। यह कार्रवाई एफआईआर संख्या 08/2026 के तहत धारा 8/21, 29 NDPS Act में दर्ज मामले से संबंधित है।


पुलिस का कहना है कि कुर्क की गई सभी संपत्तियां कथित रूप से नशा तस्करी से अर्जित अवैध आय से खरीदी गई हैं। यह कार्रवाई NDPS Act के प्रावधानों के अनुसार की गई है और जहां आवश्यक होगा, वहां सक्षम प्राधिकारी की पुष्टि के अधीन रहेगी।


श्रीनगर पुलिस ने कहा कि नशा तस्करों को उनकी अवैध संपत्ति से वंचित कर उनके आर्थिक ढांचे को ध्वस्त करना अभियान का मुख्य उद्देश्य है। पुलिस ने लोगों से अपील की कि वे नशा तस्करी और अन्य आपराधिक गतिविधियों की सूचना निडर होकर दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि नागरिकों द्वारा दी गई हर विश्वसनीय सूचना को पूरी गोपनीयता के साथ लिया जाएगा और उस पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

   

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