श्रीनगर में ड्रग तस्करों पर बड़ी कार्रवाई NDPS Act के तहत ₹5.60 करोड़ की संपत्तियां जब्त
- MILAN SINGH JAMWAL
- Jul 27, 2026
श्रीनगर, 27 जुलाई: जम्मू-कश्मीर में चलाए जा रहे 'नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत श्रीनगर पुलिस ने सोमवार को ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए NDPS Act, 1985 की धारा 68F के तहत करीब ₹5.60 करोड़ मूल्य की अचल संपत्तियां जब्त कर लीं। पुलिस ने कहा कि यह कार्रवाई नशा तस्करी के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ा कदम है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सदर थाना क्षेत्र में दर्ज विभिन्न NDPS मामलों में शामिल आरोपियों की आठ संपत्तियां जब्त की गई हैं। इनमें चनापोरा निवासी मोहम्मद यासीन राथर की ₹65 लाख, लाल नगर निवासी सुहैल राशिद हारून की ₹60 लाख, बाग-ए-मेहताब निवासी मोहम्मद आसिफ राथर की ₹75 लाख, नटीपोरा निवासी अरसलान सैयद बेग की ₹35 लाख, बादशाह नगर निवासी हिलाल अहमद पर्रे की ₹1 करोड़, सनत नगर निवासी दानिश रियाज शाह की ₹75 लाख, बारामूला निवासी साकिब नसीर बेग की ₹70 लाख तथा एसडी कॉलोनी, नटीपोरा निवासी शाहीम फारूक भट के लगभग ₹80 लाख मूल्य के आवासीय मकान को जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार, जांच में इन सभी संपत्तियों को मादक पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित आय से खरीदी गई संपत्तियां पाया गया। यह कार्रवाई NDPS Act के प्रावधानों के अनुरूप की गई है और जहां आवश्यक होगा, वहां सक्षम प्राधिकारी से इसकी पुष्टि कराई जाएगी।
श्रीनगर पुलिस ने कहा कि ड्रग तस्करों की अवैध कमाई और संपत्तियों पर कार्रवाई कर उनके आर्थिक नेटवर्क को कमजोर किया जा रहा है। पुलिस ने दोहराया कि 'नशा मुक्ति जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत नशा तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा। साथ ही लोगों से अपील की गई कि वे नशा तस्करी या अन्य आपराधिक गतिविधियों से जुड़ी किसी भी जानकारी पुलिस के साथ साझा करें। सूचना देने वालों की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

