पूर्व DySP देविंदर सिंह को अंतरिम जमानत नहीं NIA कोर्ट ने 5 दिन की कस्टडी पैरोल दी

जम्मू, 25 जुलाई: जम्मू स्थित विशेष NIA अदालत ने आतंकवाद से जुड़े मामले में आरोपी और बर्खास्त पूर्व जम्मू-कश्मीर पुलिस उपाधीक्षक (DySP) देविंदर सिंह की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, अदालत ने उनके पिता के निधन को देखते हुए मानवीय आधार पर उन्हें पांच दिन की कस्टडी पैरोल प्रदान की है।


देविंदर सिंह ने अपने पिता दीदार सिंह के निधन के बाद अंतिम संस्कार से जुड़ी धार्मिक रस्मों और अखंड पाठ में शामिल होने के लिए 20 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। सुनवाई के दौरान NIA ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी पर UAPA, शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है तथा उनकी नियमित जमानत याचिका पहले से ही जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट में लंबित है।


हालांकि, NIA ने मानवीय आधार पर पुलिस सुरक्षा में कस्टडी पैरोल दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इसके बाद विशेष अदालत ने देविंदर सिंह को 27 जुलाई से 30 जुलाई 2026 तक श्रीनगर स्थित अपने आवास पर आयोजित धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पुलिस अभिरक्षा में कस्टडी पैरोल मंजूर कर दी। पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः जेल में वापस भेजा जाएगा।


गौरतलब है कि देविंदर सिंह को जनवरी 2020 में हिज्बुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों को वाहन में ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच NIA ने अपने हाथ में ली थी और बाद में उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया। वर्ष 2021 में उन्हें जम्मू-कश्मीर पुलिस सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। फिलहाल वह जम्मू की कोट भलवाल केंद्रीय जेल में बंद हैं और मामले की सुनवाई जारी है।

   

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