त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया शुरू

लखनऊ,18 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं। प्रदेश में आज शुक्रवार से प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) के आंशिक परिसीमन के साथ ही मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। वार्ड परिसीमन की अंतिम सूची जारी हो जाने के बाद 12 अगस्त तक इसकी कापी निदेशक पंचायती राज को उपलब्ध कराने के निर्देश शासन ने दिए हैं। 13 अगस्त तक ग्राम पंचायतों में मतदाता सूची का प्रिंट और विलोपन का काम होगा। इसके बाद बीएलओ और पर्यवेक्षकों को कार्य क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे, उन्हें प्रशिक्षण और स्टेशनरी भी दी जाएगी। 14 अगस्त से 29 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेंगे। 25 दिसंबर तक दावा-आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपने नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकेंगे। 15 जनवरी 2026 को सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कराया जा चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदाता सूची के अद्यतनीकरण तथा निर्वाचन संबंधी कानूनी प्रावधानों एवं नियमों की जानकारी दी गई।

ये तिथियां निर्धारित- 18 जुलाई से 13 अगस्त तक बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) को सामग्री और सूची बांटी जाएगी।- 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे।- 14 अगस्त से 20 सितंबर तक बीएलओ घर-घर जाकर गणना और सर्वेक्षण करेंगे।- 14 अगस्त से 22 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे।- 5 दिसंबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा।- 6 से 12 दिसंबर तक ड्राफ्ट सूची का निरीक्षण अभियान चलेगा।- 13 से 19 दिसंबर तक प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण होगा।- 15 जनवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने निर्देश दिए कि हर मतदेय स्थल पर अधिकतम 1200 मतदाताओं की सीमा का अनुपालन किया जाए तथा एक ही परिवार के सभी सदस्यों के नाम एक ही पोलिंग बूथ में दर्ज हों। उन्होंने कहा कि यह पहली बार है जब जिला निर्वाचन अधिकारियों का इस स्तर पर भौतिक प्रशिक्षण कराया जा रहा है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष पुनरीक्षण अभियान से संबंधित अधिकारी तकनीकी और प्रक्रियात्मक पहलुओं से भलीभांति परिचित हों सके।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग द्वारा पात्र नागरिकों के लिए 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर अर्हता तिथियां निर्धारित की गई है। फार्म 6 में नये मतदाताओं को जोडने, फार्म 7 में नाम हटाने और फार्म-8 में संशोधन से संबंधित जानकारी अधिकतम लोगों तक पहुँचाई जाए।दिव्यांग मतदाताओं को शत प्रतिशत चिन्हित किया जाए। मतदाता फोटो पहचान पत्र का पोस्ट ऑफिस से समन्वय कर समय से वितरण सुनिश्चित कराया जाए, एनजीएस पोर्टल पर प्राप्त हो रही शिकायतों का समय से गुणवत्ता के साथ निस्तारण कराया जाए। सभी मतदेय स्थलों का फील्ड वेरिफिकेशन कराकर आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराई जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / बृजनंदन

   

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