पुलिस स्टेशन मिरान साहिब जम्मू ने ढोल बजाए, घोषित अपराधी के खिलाफ घोषणा की

जम्मू, 1 मई (हि.स.)। जम्मू पुलिस ने मिरान साहिब इलाके में घोषित अपराधी के खिलाफ ढोल बजाए और घोषणा की। धारा 87/88 सीआर.पी.सी., 82/83 केन्द्रीय सीआर.पी.सी. के तहत जारी उद्घोषणा के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में। और फरार अशोक कुमार उर्फ ​​शोका, पुत्र मूल राज, निवासी किरपिंड, तहसील आर.एस. के संबंध में 84/85 बीएनएस। पुरा मामले में एफआईआर नंबर 82/2014 धारा 307/382/120-बी/201 आरपीसी के तहत और केस एफआईआर नंबर 125/2014 धारा 400/395/342/323/382/120-बी/34/201 आरपीसी और आर्म्स एक्ट की धारा 3/4/25 के तहत पुलिस स्टेशन मीरां साहिब।

उद्घोषणा की एक प्रति आरोपी व्यक्ति के घर पर चिपका दी गई है साथ ही क्षेत्र में ढोल बजाकर सार्वजनिक घोषणा भी की गई है।

मामले में आगे बढ़ने के लिए सार्वजनिक स्थानों के साथ-साथ आरोपी व्यक्ति के घर के गेट पर उसकी उद्घोषणा का एक नोटिस चिपकाया गया था और उसके घर के आसपास और आसपास ड्रम बजाकर इस संबंध में घोषणा भी की गई थी ताकि आम जनता को इस अनुरोध के साथ जागरूक किया जा सके कि यदि किसी के पास घोषित अपराधी के ठिकाने के संबंध में कोई जानकारी है तो कृपया तुरंत पीएस के साथ साझा करें अन्यथा उसकी संपत्ति कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कुर्क कर ली जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / रमेश गुप्ता

   

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