झज्जर, 23 नवंबर (हि.स.)। जिलाधीश प्रदीप दहिया ने खेतड़ी-नरेला 765 केवी सोलर हाईटेंशन लाइन के निर्माण कार्य को बिना किसी व्यवधान के संचालित कराने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं।
जिलाधीश की ओर से शनिवार काे जारी आदेशों में पावरग्रिड नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन लाइन को लेकर जिला के साल्हावास, माछरोली, झज्जर और दुजाना क्षेत्र में टावर का कार्य होना है। इस कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो सके, इसके लिए सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखना बेहद जरूरी है। जिलाधीश ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला झज्जर के थाना साल्हावास, थाना माछरोली, थाना सदर झज्जर व थाना दुजाना के एरिया में तुरंत प्रभाव से निषेध आजा लागू कर दी है। इसके तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठे होने, अस्त्र-शस्त्र, तलवार, गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू, पेट्रोल, डीजल, अन्य ज्वलनशील सामग्री ले जाने वाले लोगों के किसी अन्य प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेवारी झज्जर जिला नगर आयुक्त, जिला विकास एव पंचायत अधिकारी, तहसीलदार, उप तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकाय की होगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / शील भारद्वाज