सरकारी वूलन मिल्स में हेराफेरी के मामले में श्रीनगर का एक व्यक्ति दोषी करार

श्रीनगर, 23 जून (हि.स.)। माननीय सिटी जज (न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी) की अदालत ने श्रीनगर के चट्टाबल स्थित भागी सुंदर पाईन के निवासी गुलाम नबी भट के बेटे फैयाज अहमद भट को रणबीर दंड संहिता (आरपीसी) की धारा 409, 420 और 468 के तहत एफआईआर संख्या 66/2003 में दोषी ठहराया है। यह मामला पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में दर्ज किया गया था।

एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यह मामला सचिव जेएंडके इंडस्ट्रीज लिमिटेड की ओर से क्राइम ब्रांच कश्मीर को सहायक दस्तावेजों के साथ दी गई लिखित शिकायत से उत्पन्न हुआ था। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि श्रीनगर के बेमिना स्थित सरकारी ऊनी मिल्स में स्टॉक सत्यापन में कई विसंगतियां सामने आई हैं जिसमें 1995-96 से 2001-2003 की अवधि के दौरान अवैध चैनलों के माध्यम से नकली चालान पर फिनिशिंग स्टोर से उत्पाद शुल्क वाले गोदामों और विभिन्न दुकानों तक सामग्री की अनधिकृत आवाजाही, कम लेखा-जोखा, विलंबित बहीखाता और कई विसंगतियां शामिल हैं।

मामले में की गई जांच में फैयाज अहमद भट की संलिप्तता की ओर इशारा किया गया है जो धोखाधड़ी के माध्यम से लाखों रुपये की सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग में शामिल है जिससे राज्य के खजाने को नुकसान पहुंचा और गलत तरीके से लाभ कमाया गया। इसके बाद पुलिस स्टेशन क्राइम ब्रांच कश्मीर में एफआईआर नंबर 66/2003 दर्ज की गई।

जांच पूरी होने पर, 24.01.2008 को अदालत के समक्ष आरोप-पत्र पेश किया गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420 और 468 आरपीसी के तहत आरोप तय किए गए।

मामले की सुनवाई के बाद माननीय अदालत ने आरोपी को धारा 409 आरपीसी के तहत दो साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अतिरिक्त अदालत ने धारा 420 आरपीसी के तहत दो साल के साधारण कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने और धारा 468 आरपीसी के तहत 5,000 रुपये के जुर्माने के साथ दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

अदालत ने आगे निर्देश दिया कि जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को छह महीने का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

   

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