युवती के साथ छेड़छाड़ के आरोपित को नहीं मिली जेल से रिहाई , जमानत अर्जी निरस्त

झांसी, 29 नवंबर (हि.स.)। घर में ट्यूशन पढ़ा रही युवती के साथ छेड़छाड़ व गाली-गलौज के मामले में आरोपी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी।अपर सत्र न्यायाधीश, गरौठा,कनिष्क सिंह के न्यायालय ने पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए आरोपित का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता देवेश श्रीवास्तव ने बताया कि वादिया ने थाना ककरवई में तहरीर देते हुए बताया था कि वह बी०ए० की छात्रा है,अपने घर में छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ा रही थी, तभी मोहल्ले का ही सचिन मिश्रा कोचिंग रूम में आया और जबरदस्ती पैसे देने की कोशिश करने लगा, जब मैंने पैसे लेने से मना किया तो मेरे साथ अश्लील हरकतें और सार्वजनिक रूप से गाली गलौज करने लगा। वह एक अपराधी किस्म का व्यक्ति है,उसके विरुद्ध पूर्व में भी संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज हैं।

वादिनी की तहरीर के आधार पर धारा 74,75,333,352 बी०एन०एस० के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उक्त मामले में जेल में बंद आरोपित सचिन मिश्रा द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई उपरांत पर्याप्त आधार नहीं पाते हुए न्यायालय ने प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया

   

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