अमृतसर| जिले की 2 नगर काउंसल और 3 नगर पंचायतों के लिए होने वाले चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। अकसर चुनाव के समय उम्मीदवारों को संबंधित विभागों से नो ड्यूज सर्टिफिकेट या अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेने में परेशानी आती थी और कई बार जानबूझकर सर्टिफिकेट रोकने के आरोप भी लगते थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि विभाग सर्टिफिकेट नहीं देता है तो उम्मीदवार केवल शपथ पत्र (एफिडेविट) जमा कर नामांकन भर सकेगा। चुनाव आयोग ने माना कि नियमों में कहीं भी संबंधित अथॉरिटी से एनओसी या एनडीसी लेना अनिवार्य नहीं है। अगर उम्मीदवार अपनी कोशिशों के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं ले पाता है तो वह हलफनामे में लिखकर दे सकता है कि उस पर कोई बकाया नहीं है और न ही उसने किसी सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। रिटर्निंग अफसर (आरओ) उस हलफनामे को संबंधित विभाग के पास जांच के लिए भेजेगा। विभाग को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देनी होगी। अगर 24 घंटे में कोई जवाब नहीं आता, तो यह मान लिया जाएगा कि उम्मीदवार डिफॉल्टर नहीं है।

