बरनाला में स्टूडेंटों से अश्लील हरकत करने वाला टीचर बरी:कोर्ट ने दिया फैसला, गवाहों के बयानों में अंतर, आरोपों से मुक्त

पंजाब के बरनाला जिले में एक स्कूल के साइंस टीचर को छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोप से मुक्त कर दिया गया है। जुडीशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनुपम गुप्ता की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। मामला 24 जनवरी 2020 का है। गलत भाषा इस्तेमाल का आरोप वहीं तत्कालीन जिला शिक्षा परिषद सरबजीत सिंह तूर की शिकायत पर पुलिस स्टेशन टल्लेवाल में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में साइंस टीचर हरमीत सिंह पर स्टूडेंटों से अनुचित व्यवहार और गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। सभी आरोपों से मुक्त कर दिया आरोपी के वकील धीरज कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा पेश किए चालान में गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खाते थे। साथ ही यह भी साबित नहीं हो सका कि टीचर ने कोई गलत हरकत की या अनुचित भाषा का इस्तेमाल किया। इन्हीं कारणों के आधार पर कोर्ट ने हरमीत सिंह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

   

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