EPFO ने पैसा निकालने के नियम बदले:जालंधर रीजनल दफ्तर ने बताया 3 कैटेगरी बनाईं, मैरिज के लिए 5 बार निकाल पाएंगे पैसा
- Admin Admin
- Nov 04, 2025
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सदस्यों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि अब PF का पैसा निकालने के पुराने 13 कठिन नियमों को खत्म कर सिर्फ 3 आसान कैटेगरी बनाई गई हैं। जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय के आयुक्त पंकज कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत अब पैसे को 3 कैटेगरी में निकाला जा सकता है। ये पैसा जरूरी कामों, मकान बनाने और विशेष परिस्थितियों के अनुसार निकाली जा सकती है। जरूरी आवश्यकताओं में बीमारी, एजुकेशन फीस देना या विवाह शामिल है। घर की कैटेगरी में नया मकान खरीदने, बनाने या मरम्मत के लिए पैसा निकाला जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में प्राकृतिक आपदा या बेरोजगारी जैसी स्थिति में बिना किसी दस्तावेज के पैसा निकाला जा सकता है। एक साल नौकरी पूरी करने पर भी निकाल सकेंगे पैसा अब नए नियमों के तरत 1 साल नौकरी पूरी करने पर भी पैसा निकाला जा सकता है। पहले यह समय सीमा एक साल से ज्यादा थी। एजुकेशन और मैरिज के लिए भी पैसा निकालने की सीमा बढ़ाई गई है। PF सदस्य अब नौकरी के दौरान एजुकेशन के लिए 10 बार और विवाह के लिए 5 बार तक राशि निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों कामों के लिए 3 बार ही पैसा निकाला जा सकता था। पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं कर्मचारी PF कटवाने वाले कर्मचारी अपने खाते से कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के योगदान सहित कुल राशि का 100% तक निकाल सकेंगे, लेकिन खाते में कम से कम 25% राशि बनी रहनी चाहिए। इस शेष राशि पर 8.25% ब्याज मिलता रहेगा। नौकरी छोड़ने के बाद अंतिम सेटलमेंट का समय अब एक साल कर दिया गया है। जबकि पेंशन का पैसा 3 साल बाद निकाला जा सकेगा। इसके साथ ही EPFO ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है, जिसके तहत EPS-95 पेंशनधारियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अब घर बैठे मुफ्त में मिल सकेगा। इसके लगने वाले 50 रुपए भी EPFO खुद देगा।



