चंडीगढ़ GMCH में MD/MS सीटों पर विवाद:HC ने 75% सीटें AIQ को देना सही ठहराया; सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर- कोटा 50% तक संभव

चंडीगढ़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (GMCH‑32) में पीजी (MD/MS) सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है। कॉलेज प्रशासन ने तीसरे काउंसलिंग राउंड में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के लिए 75% सीटें अलग रख दी हैं, जबकि एनएमसी और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा केवल 50% तक रहना चाहिए। जानकारी अनुसार, मामला तब शुरू हुआ जब सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डोमिसाइल कोटे को अवैध करार दिया। इसके बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने राज्य कोटे की 50% सीटों को विभाजित करते हुए 18 सीटें संस्थान-प्राथमिकता (IP) को और बाकी को AIQ के तहत रखा। हाईकोर्ट ने इस फैसले को मान्यता दी, और पूरे व्यवस्था को वैध ठहराया लेकिन जब तीसरे राउंड की काउंसलिंग में प्रशासन ने 32 बची सीटों को फिर से बांटा तो AIQ के हिस्से में 16 सीटें डाल दीं, जिससे AIQ की हिस्सेदारी 50% से बढ़कर 75% हो गई। इससे GMCH के अपने संस्थान-प्राथमिकता के छात्रों के लिए सीटें घट गईं और न्याय व्यवस्था को दरकिनार करने का आरोप लगा । छात्रों और अभिभावकों ने आरोप लगाया है: सुप्रीम कोर्ट का आ चुका ये आदेश...

   

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