रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस पर 57.47 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला दर्ज
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- Dec 09, 2025
नई दिल्ली, 9 दिसंबर (हि.स.)। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल), इसके प्रमोटर्स/निदेशकों और अज्ञात बैंक अधिकारियों के खिलाफ 57.47 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में आपराधिक मामला दर्ज किया है।
सीबीआई के मुताबिक, यह मामला बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरसीएफएल ने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक कृत्यों के जरिए बैंक को 57.47 करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 25 मार्च 2020 को आरसीएफएल का लोन अकाउंट एनपीए घोषित किया था और 4 अक्टूबर 2025 को इसे फ्रॉड घोषित किया। कंपनी 31 बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, एनबीएफसी और कॉर्पोरेट बॉडीज से कुल 9,280 करोड़ रुपये तक के लोन ले रही थी, जिनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी शामिल है।
सीबीआई ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से तलाशी वारंट प्राप्त किए और 9 दिसंबर 2025 को आरसीएफएल के कार्यालय और निदेशक देवांग प्रवीन मोदी के पुणे स्थित आवासीय परिसर में तलाशी शुरू की। तलाशी के दौरान कई आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं और उन्हें जब्त किया जा रहा है। तलाशी कार्य अभी जारी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर



