बावल में शहरी क्षेत्र का दायरा बढ़ा, कई गांव नगर सीमा में शामिल

चंडीगढ़, 09 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार के नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग ने बावल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी करते हुए बड़ी प्रशासनिक घोषणा की है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार, बावल नगरपालिका क्षेत्र और इसके आसपास का बड़ा हिस्सा अब आधिकारिक रूप से नगरीय क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

राज्यपाल की ओर से जारी इस आदेश में कहा गया है कि इस क्षेत्र में भविष्य में निर्माण और योजनात्मक विकास की संभावना है, इसलिए इसे हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत शहरी घोषित किया जा रहा है। विभाग के अनुसार, बावल क्षेत्र में तेजी से औद्योगिक निवेश, आबादी में वृद्धि और निर्माण गतिविधियों के चलते संगठित विकास की आवश्यकता महसूस की गई।

सरकार ने दाना आलमपुर, माजरी दुदा, लाधुवास गुज्जर, भूड़ला, साल्हावास, कसोला, बखापुर, कसोली, आसलवास, पातुहेड़ा, इब्राहिमपुर, मंगलेश्वर, खेड़ा मुरार, रायपुर, दुल्हेड़ा खुर्द, दुल्हेड़ा कलां, झाबवा, भगवानपुर, जैतपुर, आनंदपुर, जयसिंहपुर खेड़ा, खंडोंड़ा, मोहम्मदपुर, नैचाना, जैतरावास, अकबरपुर, भाड़ावास तथा नांगली गोथा गांव को नगर पालिका में शामिल किया है।

नोटिफिकेशन में ये भी स्पष्ट किया गया है कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय केंद्र और गांवों की आबादी को क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है। नगरीय क्षेत्र घोषित होने के बाद भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया आसान होगी। निर्माण कार्यों की सरकार से अनुमति लेनी होगी। नियोजित विकास की योजनाएं लागू होंगी। अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर निगरानी बढ़ेगी। भविष्य में मास्टर प्लान और शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा।

टाउन एंड कंट्री विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने बताया कि यह कदम क्षेत्र को नियोजित रूप से विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बावल तेजी से उभरते औद्योगिक क्षेत्रों में शामिल है। इस अधिसूचना के लागू होने के बाद बावल क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में विकास की गति और तेज होने की उम्मीद है।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा