बठिंडा में हत्यारोपी तांत्रिक 2 साल से फरार:पैरोल अवधि समाप्त, एसएसपी को जांच के आदेश दिए, जमानती की संपत्ति जब्त होगी

बठिंडा के गांव कोटफत्ता में अंधविश्वास के चलते भाई-बहन की बलि देकर हत्या करने के मामले के मुख्य आरोपी तांत्रिक लखविंदर सिंह उर्फ लक्खी के दो साल से फरार होने पर सीजेएम बठिंडा ने कड़ा रुख अपनाया है। लक्खी पैरोल पर रिहा हुआ था, लेकिन पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद भी वापस नहीं लौटा। कोर्ट ने इस मामले में एसएसपी बठिंडा को गहन जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, डीसी मानसा को आरोपी के जमानती की संपत्ति जब्त करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आरोपी लखविंदर सिंह के खिलाफ 18 सितंबर 2023 से लगातार गिरफ्तारी वारंट जारी किए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस पर जानबूझकर कार्रवाई न करने के आरोप लग रहे हैं। शिकायतकर्ता परनजीत सिंह, जो कोटफत्ता के निवासी हैं, हाल ही में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने बताया कि आरोपी लखविंदर सिंह इलाके में खुलेआम घूम रहा है और अक्सर अपने घर तथा अन्य स्थानों पर देखा जाता है। परनजीत सिंह ने आरोप लगाया कि पुलिस को उसके ठिकाने की स्पष्ट जानकारी देने के बावजूद, किसी भी अधिकारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और न ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कोई कार्रवाई की। पुलिस की भूमिका पर उठाए सवाल इस पर सीजेएम ने टिप्पणी की कि यह घटना पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उन्होंने एसएसपी बठिंडा को मामले की पूर्ण जांच करने का आदेश दिया है। जांच इस बात पर केंद्रित होगी कि गिरफ्तारी वारंट जारी होने और शिकायतकर्ता द्वारा सटीक सूचनाएं दिए जाने के बावजूद पुलिस ने वारंट तामील क्यों नहीं किए और अपने कर्तव्य का पालन क्यों नहीं किया। इस जांच की रिपोर्ट और आरोपी अधिकारियों के खिलाफ की गई विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट अगली सुनवाई से पहले कोर्ट में पेश करनी होगी। गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश कोर्ट ने कहा है कि एसएसपी बठिंडा गिरफ्तारी वारंट तामील करवाकर आरोपी लखविंदर सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को किसी विशेष पुलिस अधिकारी की ड्यूटी लगाएं। इस बार भी वारंट तामील नहीं होते हैं तो एसएसपी द्वारा कारण बताओ रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। चूंकि आरोपी समय पर आत्मसमर्पण करने में विफल रहा है, इसलिए उसके जमानती सरताज सिंह द्वारा दी गई जमानत जब्त की जाती है। डिप्टी कमिश्नर मानसा को जब्ती का इंद्राज प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए जमाबंदी की कॉपी भेजी जाएगी। जमानती सरताज सिंह की उपस्थिति सुनिश्चित करने को सीआरपीसी की धारा 446 के तहत नोटिस जारी करने के लिए उसके विरुद्ध भी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। कोर्ट ने सख्त चेतावनी दी है कि अगले पेशी 19 दिसंबर 2025 को होगी। तब तक वारंट तामील होने के बाद वापस नहीं आते हैं तो तामील कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कानून और नियमों के तहत उचित विभागीय कार्रवाई की जाएगी।