गन्ना भुगतान, चालान पारदर्शिता और सही वजन पर चीनी मिलों को सख्त निर्देश

बेतिया, 9 दिसंबर (हि.स.)। पेराई सत्र 2025-26 के संचालन को लेकर उप विकास आयुक्त, पश्चिम चम्पारण, सुमित कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बेतिया समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में चीनी मिलों को ईख अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ससमय गन्ना मूल्य भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

समीक्षा में पाया गया कि हरिनगर चीनी मिल द्वारा 76.99 प्रतिशत, बगहा द्वारा 56.42 प्रतिशत, नरकटियागंज द्वारा 44.86 प्रतिशत, मझौलिया द्वारा 33.24 प्रतिशत तथा लौरिया चीनी मिल द्वारा मात्र 05.44 प्रतिशत गन्ना मूल्य का भुगतान अब तक किया गया है।

बैठक में सभी चीनी मिलों को पारदर्शिता के साथ चालान निर्गत करने, सट्टा नीति का अक्षरशः पालन करते हुए समानुपातिक गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा यार्ड के प्रतिक्षालय व विश्रामालय में आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मिलों को सही वजन सुनिश्चित करने, घटतौली की शिकायत पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई किए जाने तथा ट्रैक्टर पर ओवरलोड गन्ना परिवहन नहीं करने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में ईख पदाधिकारी और माप-तौल निरीक्षक को चीनी मिलों के गेट एवं पथ क्रय केन्द्रों पर सघन औचक निरीक्षण कर किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में अपर समाहर्त्ता राजीव रंजन सिन्हा, जिला परिवहन पदाधिकारी रीतु रानी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) बगहा राजेश कुमार, ईख पदाधिकारी रेमन्त झा एवं श्रीराम सिंह, सहायक निदेशक (ईख विकास) बगहा श्री अरविन्द कुमार रवि, ईख प्रसार पदाधिकारी मनटून कुमार, माप-तौल निरीक्षक हरिकिशोर द्विवेदी तथा बगहा, नरकटियागंज, हरिनगर, लौरिया और मझौलिया चीनी मिलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / अमानुल हक