छह साल पूर्व मृत व्यक्ति पर लेखपाल ने की राजस्व की धारा 67 के तहत कार्रवाई
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- May 12, 2025

फतेहपुर, 12 मई (हि.स.)। जिले में 06 साल पहले मृत हो चुके व्यक्ति पर लेखपाल ने राजस्व अधिनियम की धारा 67 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी कर दी। सोमवार को इस मामले को संज्ञान में लेते हुए उपजिलाधिकारी ने जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की बात कही।
खागा तहसील क्षेत्र के कछरा ग्राम पंचायत निवासी सीताराम पासवान की 2019 में मौत हो चुकी है। आरोप है कि लेखपाल शिव सिंह ने बगैर जांच पड़ताल किए ही राजस्व अभिलेख में दर्ज गाटा संख्या 869 पर ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि पर मृतक सीताराम के अवैध कब्जा कर मकान निर्माण का आरोप लगाते हुए धारा 67 की कार्रवाई कर नोटिस जारी कर दी है। दरअसल ग्राम पंचायत की सुरक्षित भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ राजस्व विभाग द्वारा धारा 67 की कार्रवाई की जाती है।
6 साल पहले मर चुके व्यक्ति के नाम धारा 67 के कार्रवाई की नोटिस मिलते ही परिजन हैरान और परेशान हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मामले को रफा दफा करने के लिए जिम्मेदार लेखपाल ने पहले 12 हजार रुपये बतौर रिश्वत मांगी। इंकार करने पर लेखपाल ने मृतक पर यह कार्रवाई कर दी। लेखपाल के इस लापरवाही की शिकायत आला अफसरों से की। न्याय न मिलने से परेशान मृतक के परिजन उच्च न्यायालय की शरण में जाने की बात कही है।
मामला उजागर होने के बाद लेखपाल उच्च अधिकारियों से सांठ-गांठ की जुगत में जुटा है। एसडीएम खागा अभिनीत कुमार ने कहा कि मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर सम्बंधित लेखपाल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र कुमार