19 कोचिंग संस्थानों पर भ्रामक विज्ञापनों के लिए 61.60 लाख रुपये जुर्माना
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- Dec 18, 2024
शिमला, 18 दिसंबर (हि.स.)। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार ने बुधवार को राज्यसभा में कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम संबंधी विषय उठाया।
उनके सवाल के जवाब में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और कोचिंग संस्थानों द्वारा भ्रामक विज्ञापन देने की रोकथाम के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई की जा रही है।
डॉक्टर सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में बी.एल. वर्मा ने कहा कि उपभोक्ता मामले विभाग ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कार्रवाई तेज़ करते हुए इस मामले में 19 कोचिंग संस्थानों पर 61.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए सीसीपीए ने भ्रामक विज्ञापन के लिए विभिन्न कोचिंग सेंटरों को 45 नोटिस भी जारी किए हैं। उपभोक्ता देश भर से 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915 के माध्यम से अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
केन्द्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता मामले विभाग ने राष्ट्रीय हेल्पलाइन के माध्यम से यूपीएससी सिविल सेवा, आईआईटी और अन्य प्रवेश परीक्षाओं के लिए नामांकन कराने वाले छात्रों और उम्मीदवारों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूर्व-मुकदमेबाजी के चरण में सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया है। विभिन्न कोचिंग सेंटरों द्वारा अनुचित व्यवहार, विशेषरूप से छात्रों/अभ्यर्थियों की नामांकन फीस वापस न करने के संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में दर्ज की गई कई शिकायतों के बाद, एनसीएच ने प्रभावित छात्रों को कुल 1.15 करोड़ रू0 के रिफंड को सुकर बनाने के लिए मिशन-मोड पर इन शिकायतों को हल करने के लिए एक अभियान शुरू किया।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा