नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित को 20 वर्ष की कैद

14 वर्षीय लड़की को दुष्कर्म कर गर्भवती करने का आरोप

हरिद्वार, 9 मई (हि.स.)। 14 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने आरोपित युवक को दोषी करार दिया है। विशेष कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि माह जनवरी 2021 में रानीपुर क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय लड़की की ओर से आरोपित युवक पर जबरदस्ती दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। पीड़ित लड़की आरोपित युवक के घर पर उर्दू पढ़ने जाती थी। माह मार्च 2021 में पीड़ित लड़की के पेट में दर्द हुआ था, जिस पर डॉक्टर ने प्रेग्नेंसी टेस्ट के बाद परिजनों को पीड़ित लड़की के गर्भवती होने की जानकारी दी थी। परिजनों के पूछने पर पीड़ित लड़की ने सारी आपबीती बताई थी। युवक ने किसी को बताने पर पीड़ित लड़की को जान से मारने की धमकी दी थी। लड़की के चाचा की लिखित शिकायत पर पुलिस ने आरोपित कादिल पुत्र आबिद निवासी ग्राम गढ़मीर पुर कोतवाली रानीपुर को संबधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 13 व बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह पेश किए।

फाॅरेंसिक जांच में पीड़ित लड़की, आरोपित युवक व गर्भस्थ भ्रूण की डीएनए टेस्ट में पीड़ित लड़की व आरोपित गर्भ में पल रहे भ्रूण के जैविक माता पिता साबित हुए हैं।

विचारण कोर्ट ने पीड़िता की सामाजिक,आर्थिक व मानसिक स्थिति को देखते हुए उसे पांच लाख रूपये प्रतिकर राशि के रूप में देने के आदेश दिए है।

विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

   

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