बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 वर्ष कठोर कैद व सवा दो लाख जुर्माना
- Admin Admin
- Nov 17, 2025
हरिद्वार, 17 नवंबर (हि.स.)। आठ वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के मामले में अपर जिला जज व एफटीएस कोर्ट न्यायाधीश रमेश सिंह ने दोषी करार दिया है। एफटीएस कोर्ट ने युवक को 20 वर्ष के कठोर कारावास 2 लाख 25 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 22 अप्रैल 2023 को मंगलौर क्षेत्र में एक आठ वर्षीय बच्ची अपने भाई व मामू के साथ मेला देखने गई थी। काफी देर तक घर नहीं लौटने पर पिता ने बच्ची के मामू को फोन कर बच्ची के बारे में पता किया। जिस पर बच्ची के मामू ने कहा कि मैंने आपके दोनों बच्चों को घर भिजवा दिया था। उसी रात करीब 11 बजे पीड़ित बच्ची जंगल में बदहवाश हालत में परिजनों को मिली थी। पीड़ित बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी अयाज ने उसे मेले से उठाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया हैं। साथ ही किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। शिकायतकर्ता परिजनों ने आरोपित अय्याज पुत्र जव्वाद निवासी मौहल्ला कटहड़ा मंगलौर के विरुद्ध संबधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में 10 गवाह पेश किए।
विशेष कोर्ट ने आरोपित युवक को 20 वर्ष की कठोर कैद व दो लाख 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड राशि जमा नहीं करने पर पांच वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। विचारण कोर्ट ने पीड़ित बच्ची को अर्थदंड राशि में से दो लाख रूपये व 50 हजार रूपये मुआवजा राशि दिए जाने के आदेश दिए है।
हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला



