राजकोट : राजमोती ऑयल मिल के मालिक समेत 3 को आजीवन कारावास की सजा

-कंपनी के अहमदाबाद मैनेजर की हत्या मामले में सेशन कोर्ट का फैसला

राजकोट, 30 जनवरी (हि.स.)। राजकोट की राजमोती ऑयल मिल के अहमदाबाद ब्रांच मैनेजर दिनेश दक्षिणी की हत्या मामले में सेशन्स कोर्ट ने राजमोती ऑयल मिल के मालिक समीर शाह समेत 3 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसमें समीर शाह का ड्राइवर कृपाल सिंह चुडास्मा और निलंबित एएसआई योगेश भट्ट शामिल हैं। समीर शाह राजकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट भी रह चुका है।

असिस्टेंट स्पेशल प्रोसिक्यूशन हिरेन पटेल ने बताया कि फरवरी, 2016 में राजमोती ऑयल मिल के संचालक ने अहमदाबाद में कंपनी के ब्रांच मैनेजर दिनेश दक्षिणी पर गबन करने का संदेह जताया। इसके बाद संचालक ने ड्राइवर कृपाल सिंह चुडास्मा को अहमदाबाद दिनेश के पास भेजकर उससे एक चिट्ठी लिखवाई और उसे राजकोट ले गए। बाद में उसे बी डिवीजन पुलिस स्टेशन अंतर्गत बेडीपरा पुलिस चौकी ले जाया गया। इसके बाद तत्कालीन एएसआई योगेश भट्ट ने दिनेश से रुपये निकालने के लिए जमकर पिटाई की। बाद में उसकी मौत हो गई। दिनेश के शव को राजकोट सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया। इसके बाद घटना की प्राथमिकी दर्ज की गई।

इस चर्चित केस में कंपनी के एक अन्य कर्मचारी समीर गांधी को सरकारी गवाह बनाया गया। कोर्ट ने जरूरी साक्ष्यों, सबूतों के आधार पर गुरुवार को फैसला सुनाया। सेशन्स कोर्ट ने राजमोती ऑयल मिल के मालिक समीर शाह, ड्राइवर कृपाल सिंह चुडास्मा और निलंबित एएसआई योगेश भट्ट को आजीवन कैद की सजा सुनाई। इस केस में समीर शाह और कृपाल सिंह के जमानत पर होने के कारण पुलिस उसकी कस्टडी लेकर जेल भेजने की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं, निलंबित एएसआई योगेश भट्ट पहले से जेल में है।

हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय

   

सम्बंधित खबर