लैंगिक हमला करने वाले को तीन वर्ष की कैद

हरिद्वार, 25 सितंबर (हि.स.)। 13 वर्षीय नाबालिग लड़की से गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी देने, लैंगिक हमला एवं उत्पीड़न करने के मामले में एफटीएस सी/अपर जिला जज चन्द्रमणि राय ने आरोपित युवक को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 28 अगस्त 2020 को श्यामपुर थाने में दर्ज हुए मामले के अनुसार एक नाबालिग लड़की को पड़ोस में रहने वाला युवक गन्दे गन्दे इशारे कर फब्तियां एवं अश्लील हरकतें करके परेशान करता था। एक दिन रास्ते में मिलने पर पीड़िता का हाथ पकड़कर अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर उसकी मां बाहर आई तो आरोपित युवक पुत्री के साथ छेड़खानी कर रहा था।पीड़िता की मां को देखकर वहां से फरार हो गया। लोकलाज की वजह से चुप रहने के बावजूद युवक अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहा था। यही नहीं, परिवार वालों को शिकायत करने पर आरोपित युवक ने उन्हें गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी दी थी।

शिकायत मिलने पर घटना के पांच दिन बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपित संदीप उर्फ संजू पुत्र धीरज सिंह रावत निवासी सतपुली पौड़ी गढ़वाल, हाल पता गाजीवली थाना श्यामपुर के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। सरकारी पक्ष ने साक्ष्य में पांच गवाह पेश किए।

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हिन्दुस्थान समाचार / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

   

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