765 स्कूल भवनों और 11 पुलों को असुरक्षित घोषित, 371 पुलों को बड़ी या छोटी मरम्मत की आवश्यकता- उपमुख्यमंत्री
- Neha Gupta
- Mar 08, 2025


जम्मू, 8 मार्च । उपमुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी ने शनिवार को बताया कि 765 स्कूल भवनों और 11 पुलों को असुरक्षित घोषित किया गया है जबकि 371 पुलों को बड़ी या छोटी मरम्मत की आवश्यकता है। लोक निर्माण (सड़क और भवन विभाग) के प्रभारी मंत्री चौधरी ने विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक शमीम फिरदौस के अतारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यू (आरएंडबी विभाग) ने 20 साल पहले बने 382 पुलों का सुरक्षा ऑडिट पहले ही पूरा कर लिया है। ऑडिट के दौरान 11 पुल असुरक्षित पाए गए जबकि 250 पुलों को बड़ी मरम्मत की आवश्यकता थी और 121 को मामूली मरम्मत की आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि असुरक्षित पुलों को बंद कर दिया गया है और उनका पुनर्निर्माण जारी है जबकि अन्य पुलों की मरम्मत भी शुरू कर दी गई है। चौधरी ने कहा कि विभाग ने 10 साल पहले बने (लेकिन 20 साल से कम पुराने) सभी पुलों का सुरक्षा ऑडिट भी शुरू कर दिया है जो जारी है। उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत हर साल स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट की जाती है और यह एक नियमित अभ्यास है।
उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने 765 असुरक्षित भवनों की पहचान की है जिनका किसी भी शिक्षण उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाता है और उचित औपचारिकताओं का पालन करने के बाद ऐसी बड़ी संख्या में इमारतों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संबंधित संस्थानों के सभी प्रमुखों को छात्रों और कर्मचारियों के जीवन की सुरक्षा के लिए असुरक्षित संरचनाओं या भवनों का उपयोग नहीं करने की सलाह दी गई है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग की क्षतिग्रस्त या जीर्ण-शीर्ण इमारतों का पीडब्ल्यू (आर एंड बी) विभाग द्वारा केस-टू-केस आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है और यदि कोई इमारत असुरक्षित पाई जाती है, तो उसे असुरक्षित घोषित कर दिया जाता है और उपयोग में नहीं लाया जाता है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक निजी स्कूल को मान्यता देने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में सुरक्षा ऑडिट केस-टू-केस आधार पर किए जा रहे हैं और अस्पताल भवनों की मरम्मत, नवीनीकरण और विस्तार कार्य आवश्यकता मूल्यांकन और तकनीकी व्यवहार्यता के अनुसार किए जा रहे हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे किसी भी कार्य को करने के लिए सुरक्षा मापदंड शामिल हैं। उन्होंने कहा कि यह उल्लेख करना उचित है कि तकनीकी राय के आधार पर कुछ मामलों में जिला अस्पताल, अनंतनाग के ब्लॉक ए को जी$4 के बजाय जी$2 स्तर पर निष्कर्ष निकाला गया था और अनंतनाग के सरनाल में स्थित ‘रहमत-ए-आलम’ अस्पताल भवन को सुरक्षा ऑडिट के दौरान आईआईटी जम्मू द्वारा अस्पताल के उपयोग के लिए असुरक्षित घोषित किया गया था।