किरायेदारों का ब्योरा न देने पर मकान भूमि मालिकों के खिलाफ 9 एफआईआर दर्ज.

जम्मू


जेकेपी ने जिले भर में किरायेदारों बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए शुरू किए गए अभियान में पुलिस को किरायेदारों का ब्योरा न देने पर सांबा जिले में मकान भूमि मालिकों के खिलाफ  नौ एफआईआर दर्ज की हैं। सांबा पुलिस ने किरायेदारों और घरेलू सहायकों के रूप में रहने वाले बाहरी लोगों के लिए सत्यापन प्रक्रिया शुरू की थी।

अभियान के दौरान भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत पुलिस स्टेशन सांबा में पांच मामले और पुलिस स्टेशन घगवाल और पुलिस स्टेशन बाडी ब्राह्मणा में दो दो मामले दर्ज किए गए। जिले भर के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में धारा 223 बीएनएस के तहत नौ एफआईआर दर्ज की गईं।

जिनमें पीएस सांबा की एफआईआर संख्या 303, पीएस सांबा की एफआईआर संख्या 304, पीएस सांबा की एफआईआर संख्या 305, पीएस सांबा की एफआईआर संख्या 306, पीएस सांबा की एफआईआर संख्या 307 पीएस घगवाल की एफआईआर संख्या 156, पीएस घगवाल की एफआईआर संख्या 157, पीएस बाडी ब्राह्मणा की एफआईआर संख्या 156 और पीएस बाडी ब्राह्मणा की एफआईआर संख्या 157 शामिल हैं। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि जिला मजिस्ट्रेट सांबा ने किरायेदारों के पुलिस सत्यापन के आदेश दिए हैं और आदेशों के बावजूद बुक किए गए व्यक्ति अपने किरायेदार का पुलिस सत्यापन कराने में विफल रहे।

एसएसपी सांबा ने जिले के नागरिकों से आग्रह किया कि वे आगे आएं और अपने किरायेदारों घरेलू सहायकों का  
पूरा विवरण अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को उपलब्ध कराएं और समय पर पुलिस सत्यापन करवाएं।

   

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