सब स्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाए जाने पर पांच फर्मों पर लगाया पंद्रह लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना

जयपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत जिले में विभिन्न फर्मों पर कार्रवाई करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नमूने लिए गए थे। नमूनाकरण की । इन्हीं कार्यवाहियों के पश्चात मिस ब्रांड व सब स्टैंडर्ड नमूनों की पांच फर्मों पर पंद्रह लाख बीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. विजय सिंह फौजदार ने बताया कि आमेर क्षेत्र की चार फर्मों और चौमू की एक फर्म पर जुर्माना लगाया गया है। जिसमे अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट चतुर्थ ने मैसर्स राहुल फ्रेश फार्म चंदवाजी रोड,चीथवाड़ी चोमू जयपुर से पनीर पर 3 लाख रुपये, श्री आदिनाथ एग्रो इण्डस्टीज एलएलपी घठवाडा आमेर जयपुर से बादाम गिरी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। इसी प्रकार अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तर ने मैसर्स गोविंद डेयरी आमेर जयपुर से घी पर 2 लाख रुपये और मैसर्स विष्णु किराना स्टोर आमेर रोड, जयपुर पर घी कृष्णा पर 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अतिरिक्त अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दक्षिण ने मैसर्स मथुरा डेयरी जनता मार्केट सब्जी मंडी,जयपुर से पनीर पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि सब स्टैंडर्ड खाद्य पदार्थ पर अधिकतम पांच लाख रुपए एवं मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थ पर अधिकतम 3 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिनेश

   

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