एडीएम रियासी ने गोजातीय पशुओं के परिवहन पर रोक लगाई

रियासी 09 मई (हि.स.)। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट रियासी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला रियासी के अधिकार क्षेत्र में गोजातीय पशुओं के परिवहन पर रोक लगा दी है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और दो महीने की अवधि तक लागू रहेगा। हालांकि यह विभागीय उद्देश्यों के लिए सरकारी विभागों द्वारा गोजातीय पशुओं के परिवहन के मामले में लागू नहीं होगा।

इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

   

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