सोनीपत में महिला से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी, जेल भेजा

सोनीपत: नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाने के मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार

-नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगाने

के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सोनीपत, 8 मार्च (हि.स.)। जिले

के थाना मुरथल पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगाने के मामले में संलिप्त

आरोपी को गिरफ्तार कर शनिवार को जेल भेज दिया है। दूसरे में मामले में महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार किया है।

पहले मामले में पुलिस ने बताया कि 18 जनवरी 2025 को मुरथल थाना क्षेत्र के एक

निवासी ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। उनकी बेटी 17 जनवरी

को अपने भाई को खाना देकर यह कहकर बाहर गई थी कि वह कूड़ा डालने जा रही है, लेकिन उसके

बाद वह घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने मामला दर्ज किया।

थाना

मुरथल की जांच टीम के सहायक उप निरीक्षक सुशील ने अपनी पुलिस टीम के साथ त्वरित कार्रवाई

करते हुए नाबालिग लड़की को बरामद किया। नियमानुसार, लड़की को मजिस्ट्रेट के सामने पेश

कर बयान दर्ज कराया गया और महिला विशेषज्ञ तथा लीगल एड की मदद से काउंसलिंग करवाई गई।

काउंसलिंग के दौरान लड़की ने किसी भी अप्रिय घटना से इनकार किया। पुलिस ने मामले में

संलिप्त आरोपी अजय को गिरफ्तार कर लिया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे

न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।

महिला

से दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी, जेल भेजा गया

एक अन्य

मामले में जिले के थाना खरखौदा पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में संलिप्त

आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज

दिया गया। गिरफ्तार आरोपी रविन्द्रनिवासी झिंझोली, जिला सोनीपत का रहने वाला है। पुलिस

ने बताया कि 13 जनवरी 2025 को जिला सोनीपत की एक महिला ने थाना खरखौदा में शिकायत दर्ज

कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि रविन्द्र ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इस शिकायत के

आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।

मामले

की जांच के दौरान सहायक उपनिरीक्षक बलगानंद ने अपनी टीम के साथ महिला के बयान मजिस्ट्रेट

के समक्ष दर्ज कराए। महिला विशेषज्ञ और लीगल एड की सहायता से उसकी काउंसलिंग भी करवाई

गई। आरोपी रविन्द्र को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक

हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना

   

सम्बंधित खबर