एडीजे चतुर्थ कोर्ट ने एनडीपीएस मामले में ट्रक चालक को सुनाया 14 साल की सश्रम कारावास की सजा, एक लाख का जुर्माना

अररिया 29 जून(हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ विनीत कुमार सिंह की अदालत ने ट्रक चालक को चौदह वर्ष की सश्रम कारावास और एक लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने जुर्माने की रकम अदा नहीं करने पर दोषी ट्रक चालक को छह महीने तक की अतिरिक्त सजा भुगतने का भी आदेश अपने न्यायायिक निर्णय में दिया।

न्यायालय ने सजा स्पेशल एनडीपीएस वाद संख्या 83/2023 में सुनाया, जो अररिया थाना कांड संख्या 921/2023 से संबंधित है । सजा पाने वाला वैशाली जिला के फतेहपुर थाना क्षेत्र के गामा वार्ड संख्या 10 का रहने वाला रंजीत कुमार राय पिता मुरली राय है।

मामले के सूचक अररिया थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक निर्मल कुमार यादवेंदु हैं। उनके स्वलिखित आवेदन के आधार पर अररिया नगर थाने में केस दर्ज किया गया था।जिसमें उन्होंने ट्रक चालक के अलावा ट्रक मालिक अर्शदीप,रवि कुमार,मंजीत राय, संजय राय,अरुण राय, राजेश राय के अलावा एक अन्य ट्रक चालक कुल आठ आरोपियों को भी केस का नामजद आरोपी बनाया था ।

दोषी रंजीत राय के विरुद्ध पुलिस अनुसंधानकर्ता ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर बाकी सात लोगों के विरुद्ध अनुसंधान लंबित रखा है ।

मामला 14 सितम्बर 2023 को रात्रि सवा बारह बजे गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक रजिस्ट्रेशन नंबर एनएल 01 एए-8566 की तलासी ली, जिसके डाला के तहखाने में तीन अतिरिक्त बक्स बना हुआ था,जो कि पूर्णतया नट बोल्ट से कसा हुआ था। ट्रक आसाम से आ रहा था।ट्रक से कुल 77 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसका वजन 602 किलोग्राम था।

जांच के क्रम में यह बात भी प्रकाश में आई कि उक्त ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर एनएल 01 एए-8566 फर्जी है और सही एवं मूल रजिस्ट्रेशन नंबर आरजे 02 जीए- 8279 था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला में गांजा होने की पुष्टि हुई ।

सरकार की ओर से अभियोजन पक्ष की ओर से कुल छह गवाहों का साक्ष्य न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय में सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए एलएडीसी की ओर से प्रथम अपराध साबित होने को लेकर कम से कम सजा सुनाई जाने की मांग की गई, जबकि विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अशोक कुमार मिश्रा ने विधि सम्मत सजा सुनाई जाने की मांग की, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी रंजीत कुमार राय की सजा तय की ।

   

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