जींद में नकली नोट चलाने के चार दोषियों को दस साल कैद की सजा
- Admin Admin
- Mar 04, 2025

जींद, 4 मार्च (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने मंगलवार को नकली नोटों के मामले में चार दोषियों को दस साल कैद व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सीआईए स्टाफ की टीम अपराधों की रोकथाम के लिए वर्ष 2016 में पुराना बस अड्डा उचाना पर मौजूद थी। तभी सूचना मिली कि गांव धरौदी निवासी सुखदेव नकली नोट देने का धंधा करता है और नया बस अड्डा उचाना के पास है। जिसे नकली नोटों सहित काबू किया जा सकता है। जिस पर पुलिस ने छापेमारी कर सुखदेव को काबू कर लिया। तलाशी लेने पर उसकी पेंट की जेब से 15 हजार रुपये के नकली नोट बरामद हुए। जिस पर उचाना थाना पुलिस ने सुखदेव के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस जांच में गांव अलीपुरा निवासी सुरेंद्र उर्फ नन्हा, गांव उझाना निवासी बलराज के नाम उभर कर सामने आए। जिस पर पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयबीर सिंह की अदालत ने गांव अलीपुरा निवासी सुरेंद्र उर्फ नन्हा, गांव उझाना निवासी बलराज, गांव धरौदी निवासी सुखदेव तथा गांव घसो कलां निवासी नवीन को 10 साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा