अर्जुन सिंह ने मांगी रक्षाकवच, सीआईडी के समन को लेकर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में पहुंचे

कोलकाता, 12 नवंबर (हि.स.)। भाजपा नेता और बैरकपुर के पूर्व सांसद अर्जुन सिंह ने सीआईडी द्वारा भेजे गए समन के खिलाफ रक्षाकवच की मांग करते हुए मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया। सोमवार को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अर्जुन को कुछ राहत दी थी, लेकिन आगामी सुनवाई तक स्थायी रक्षाकवच की आवश्यकता जताते हुए अर्जुन सिंह अब डिवीजन बेंच में गए हैं।

सीआईडी ने अर्जुन को एक चार साल पुराने भाटपाड़ा नगरपालिका मामले में मंगलवार को भवानी भवन में पेश होने के लिए कहा था। नोटिस में उन्हें 12 नवंबर सुबह 11 बजे तक हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। इस पर अर्जुन ने आपत्ति जताते हुए इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया और आरोप लगाया कि यह कदम उपचुनाव से ठीक पहले उठाया गया है। अर्जुन ने इस नोटिस को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में समन रद्द करने और रक्षाकवच की मांग की थी।

हाई कोर्ट की एकल पीठ के न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष ने अर्जुन सिंह को चुनाव के पहले सीआईडी के सामने पेश होने से राहत देते हुए आदेश दिया कि उन्हें गुरुवार यानी उपचुनाव के बाद ही बुलाया जाए। अदालत ने कहा कि अर्जुन के खिलाफ कड़े कदम नहीं उठाए जा सकते, हालांकि कोई निश्चित तारीख नहीं दी गई थी। इसके अलावा अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उनसे चार घंटे से अधिक पूछताछ नहीं की जाएगी। यदि जरूरत पड़ी, तो 14 तारीख के बाद उन्हें फिर से बुलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए सीआईडी को नवंबर के अंत तक इंतजार करना होगा।

अर्जुन सिंह के वकील ने एकल पीठ के निर्देश पर सहमति जताई लेकिन उन्होंने 18 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई तक अर्जुन के लिए रक्षाकवच की मांग की है। वकील का कहना है कि कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए अर्जुन हाजिरी देंगे, लेकिन उन्हें अगली सुनवाई तक कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। इस पर अब हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति हरीश टंडन और न्यायमूर्ति हीरण्मय भट्टाचार्य की डिवीजन बेंच में इस मामले की सुनवाई संभवतः बुधवार को होगी।

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर

   

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