मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिका वापसी की मंजूरी दी
- Admin Admin
- Nov 25, 2024
--लखनऊ हाई कोर्ट में दाखिल भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की दाखिल याचिका वापस
-2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को दी थी चुनौती
अयोध्या, 25 नवंबर (हि.स.)। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ हाई कोर्ट में भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ की दाखिल याचिका वापस हो गई है। 2022 में विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे शिव मूर्ति की भी याचिका वापस हो गई हैं।हाईकोर्ट ने याचिका वापसी की मंजूरी दे दी है। याचिका की बजह से उत्तर प्रदेश में हुए उप चुनाव में मिल्कीपुर में उप चुनाव रोक दिया गया था।
सोमवार को लखनऊ हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान विपक्ष ने विरोध नहीं किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में बाबा गोरखनाथ ने अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में विधानसभा उप चुनाव को रोक दिया था। आज याचिका वापस होने से मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ हो गया। मिल्कीपुर सीट जून से खाली है जब यहां के विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बने थे। विधानसभा की किसी भी सीट को छह महीने तक रिक्त रखा जा सकता है।
बाबा गोरखनाथ ने कहा कि उन्होंने और एक अन्य निर्दलीय उम्मीदवार ने चुनाव याचिका वापस ले ली है। हमारा उद्देश्य है कि मिल्कीपुर की जनता को जल्द से जल्द प्रतिनिधित्व मिल सके। हमें विश्वास है कि हमारी पार्टी इस सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग याचिका वापसी का विरोध कर रहे थे, उनका सच सामने आ गया है।
अधिवक्ता ने बताया कि सपा की ओर से मांग की गई थी कि याचिका वापसी से पहले सभी संबंधित पक्षों को नोटिस दिया जाए। अदालत ने इस पर ध्यान देते हुए नोटिस जारी किए और नियमानुसार इसका विज्ञापन भी प्रकाशित किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिका वापसी की मंजूरी दे दी।
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हिन्दुस्थान समाचार / पवन पाण्डेय