मनरेगा कार्य प्राधिकरण के दुरुपयोग के लिए बीडीओ देवसर निलंबित

कुलगाम, 08 अगस्त (हि.स.)। ग्रामीण विकास विभाग ने देवसर, कुलगाम के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को स्थापित दिशानिर्देशों और सरकारी आचरण नियमों का उल्लंघन करते हुए मनरेगा के तहत खाली कार्य प्राधिकरणों पर हस्ताक्षर करने के आरोप में निलंबित कर दिया है।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार मनरेगा दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा कार्य शुरू होने से पहले ही कार्य प्राधिकरण जारी किए जाने चाहिए। हालाँकि यह बताया गया है कि बीडीओ देवसर ने रिक्त कार्य प्राधिकरणों पर हस्ताक्षर करके इन प्रक्रियाओं को दरकिनार कर दिया जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही और संभावित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर गंभीर चिंताएँ पैदा हो रही थी।

आदेश में कहा गया है कि उपरोक्त और लंबित जाँच के मद्देनजर आरिफ अयाज़ डार बीडीओ देवसर जिनके पास ब्लॉक कुंड का अतिरिक्त प्रभार है को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वह कुलगाम के सहायक आयुक्त विकास कार्यालय से जुड़े रहेंगे।

इस बीच बीडीओ बेहीबाग और बीडीओ डी.एच. पोरा को क्रमशः ब्लॉक देवसर और ब्लॉक कुंड का कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है।

सहायक आयुक्त विकास, कुलगाम के उपायुक्त को मामले की विस्तृत जाँच करने और दस दिनों के भीतर निदेशालय को अपनी टिप्पणियों सहित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।

विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सरकारी कर्मचारियों पर लागू आचरण नियमों के उल्लंघन और सरकारी खजाने को संभावित नुकसान का हवाला दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता

   

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