बाल विवाह की रोकथाम के लिए शिक्षण संस्थान में चलाया गया जागरूकता अभियान

किशनगंज,30नवंबर(हि.स.)। शहर के हलीम चौक स्थित शिक्षण संस्था जामिया आयेशा अल इस्लामिया में राहत संस्था के तत्वावधान में बाल विवाह की रोकथाम को लेकर मुस्लिम छात्राओं के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

संस्था की सचिव डा. फरजाना बेगम महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी और बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि शंकर तिवारी के द्वारा छात्राओं को बाल विवाह और उसके अधिकार के प्रति जागरूक किया गया। बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि शंकर तिवारी ने कहा कि एक लड़की अगर पढ़ती है तो उसकी सात पीढ़ी तक बच्चे पढ़ते हैं।

बच्चों को पढ़ने लिखने व खेलने की आजादी मिलनी चाहिए। महिला थानाध्यक्ष सुनीता कुमारी ने कहा कि बाल विवाह करना कानूनन जुर्म है। शादी की उम्र लड़की के लिए 18 वर्ष व लड़का के लिए 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। जो व्यक्ति अपनी लड़की कि शादी 18 वर्ष से कम उम्र में करता है उसे दो साल का जेल या एक लाख रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।

सचिव डा. फरजाना बेगम ने कहा कि आप सभी आपने माता पिता को समझाएं कि कम उम्र में शादी ना करें और बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान करें। ताकि बच्चे पढ़ लिखकर आगे बढ़े। कार्यक्रम में प्रिंसिपल मुजम्मिल हक, अवर निरीक्षक अनुष्का रानी, सफिया शबनम आदि मौजुद थी।

हिन्दुस्थान समाचार / धर्मेन्द्र सिंह

   

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