आगजनी  मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल, 03 जनवरी (हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जनपद नैनीताल सुबीर कुमार की अदालत ने नैनीताल जनपद के पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज धनियाकोट बेतालघाट में बीते नवंबर माह में हुई आगजनी की घटना के मामले में आरोपित दीपक जलाल पुत्र पूरन सिंह जलाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

न्यायालय में अभियोजन की ओर से रखे गये पक्ष के अनुसार 26-27 नवंबर 2024 की रात्रि में दीपक जलाल ने पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेज धनियाकोट में सीसीटीवी कैमरे तोड़ने, बहुमूल्य सामान को नष्ट करने और गैस सिलेंडर का उपयोग कर स्कूल की लैब में आग लगाने जैसी घटनाओं को अंजाम दिया। घटना की रिपोर्ट शशि प्रकाश यादव ने थाना भवाली में दर्ज कराई।

उन्होंने बताया गया कि आरोपित ने भोजन माता भगवती देवी से झगड़ा किया और धमकी दी कि जैसे तेरे स्कूल में धमाका किया, वैसे तेरे घर में भी धमाका होगा। भोजन माता ने घटना के संबंध में पुलिस को अपनी बहु द्वारा बनायी गयी धमकी की ऑडियो क्लिप और अन्य साक्ष्य सौंपे। इस आधाार पर पुलिस ने 27 नवंबर 2024 को दीपक जलाल को गिरफ्तार किया और उसकी तलाशी में एक अवैध 12 बोर का तमंचा बरामद किया। जांच में आरोपित के मोबाइल में स्कूल की आगजनी और घटना से पूर्व की रेकी के वीडियो भी पाए गए। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आरोपित एक आदतन अपराधी है। उसकी हरकतों से क्षेत्र के निवासियों को जान-माल का खतरा हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए और अभियोजन पक्ष के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश ने दीपक जलाल की जमानत याचिका खारिज कर दी।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

   

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