प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त कर 1.32 कराेड़ का जुर्माना वसूला

जयपुर, 11 मार्च (हि.स.)। पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तर पर जन जागरण अभियान चलाए जा रहे हैं। इनके माध्यम से आमजन को प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग्स के उपयोग नहीं करने के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है।

पर्यावरण राज्यमंत्री प्रश्नकाल में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा गत पांच वर्षों में विभिन्न अभियानों के तहत 196 टन से अधिक प्लास्टिक कैरी बैग एवं प्रतिबंधित प्लास्टिक वस्तुओं की मात्रा जब्त की गई एवं एक करोड़ 32 लाख रुपये से अधिक की राशि का जुर्माना लगाया गया। इसके साथ ही 32 हजार 200 से अधिक प्रकरणों में स्थानीय निकायों द्वारा भी कार्यवाही की गई।

विधायक विक्रम सिंह जाखल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पर्यावरण राज्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा पांच के अन्तर्गत 21 जुलाई 2010 को जारी अधिसूचना से संपूर्ण राज्य में एक अगस्त 2010 से प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग, विनिर्माण, भण्डारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाया है। इस अधिसूचना में बायोडीग्रेडेबल, कम्पोस्टेबल प्लास्टिक कैरी बैग्स पर प्रतिबंध से छूट प्रदान करने के लिए 31 दिसम्बर 2021 को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना की प्रतिलिपि उन्होंने सदन में प्रस्तुत की।

साथ ही, गत पांच वर्षों में प्रतिबंधित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के संबंध में की गयी कार्यवाही का वर्षवार संख्यात्मक विवरण भी पेश किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित

   

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