बस मालिक और ट्रांसपोर्टर सात तारीख से पूर्व दें कर्मियों का वेतन : श्रमायुक्त
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- Jul 14, 2025

रांची, 14 जुलाई (हि.स.)। सहायक श्रमायुक्त की अध्यक्षता में सोमवार को बस मालिकों और ट्रांसपोर्टरों की बैठक डोरंडा स्थित श्रम भवन में आयोजित की गई। सहायक श्रमायुक्त ने मोटर परिवाहन कर्मकार अधिनियम 1961 के अन्तर्गत स्थापना, प्रतिष्ठान के निबंधन और नवीनीकरण एवं मोटर परिवहन में नियोजित चालक तथा सह चालकों को उक्त अधिनियमों के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी।
बैठक में सहायक श्रमायुक्त ने सभी बस मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को निर्देश दिया कि वे अपने अधीन कार्यरत सभी कर्मियों को प्रत्येक माह की सात तारीख तक उनके मजदूरी का भुगतान हर परिस्थिति में करें। ताकि मजदूरों के हित में बनी मजदूरी भुगतान अधिनियम का पालन हो सके।
वहीं उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के रिट पर दिये गए निर्देश पर मोटर वाहन अधिनियम साथ ही मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम के तहत निर्धारित कार्यावधि में सभी बस चालकों, सह चालकों (खलासियों) और अन्य कर्मचारियों के कार्य अवधि को प्रतिदिन अधिकतम आठ घंटे एवं सप्ताहिक 48 घंटे निर्धारित करने की बात कही।
बैंक खाता के माध्यम से दें मजदूरी
इसपर सभी बस चालकों एवं ट्रांसपोर्टरों ने बताया कि उनके यहां नियोजित सभी कर्मियों से आठ घंटे से ज्यादा समय तक कार्य नहीं कराया जाता है। साथ ही कहा गया कि लंबी दूरी के परिवहन के कार्य में एक से ज्यादा कर्मियों को रखा जाता है। ताकि किसी एक व्यक्ति पर कार्य अधिकता का दबाव न हो।
वहीं उपस्थित सभी बस मालिकों और ट्रांसपोर्टरों को अपने सभी कर्मचारियों को बैंक खाता के माध्यम से उनका मजदूरी भुगतान करने निर्देश दिया गया।
सहायक श्रमायुक्त ने नाबालिगों को किसी भी तरह के कार्य में अपने यहां नियोजित नहीं करने की हिदायत देते हुए इसके उल्लंघन की स्थिति में संभावित दंड के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी।
बैठक में सहायक श्रमायुक्त अविनाश कृष्ण के साथ झारखंड चेंबर के ईएसआईसी उप समिति चेयरमैन प्रमोद कुमार सास्वत, बस ऑनर एसोसियेशन के अध्यक्ष अरूण कुमार बुधिया, झारखंड ट्रक मालिक संघ के अध्यक्ष ललन श्रीवास्तव, सचिव, झारखंड ट्रक मालिक संघ के उदय सिंह, झारखंड प्रदेश बस ऑनर्स एसोशियेशन के अध्यक्ष सच्चिदानन्द सिंह एवं बस ऑनर रांची के अध्यक्ष अशफाक आजम उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pathak