सरकार ने एयरलाइनों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

नई दिल्ली, 26 अप्रैल (हि.स)। केंद्र सरकार ने एयरलाइनों को हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के बीच यात्री हैंडलिंग उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और नियामक अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। ये निर्देश तत्काल प्रभावी हो गए हैं, जो अगली सूचना तक लागू रहेगा।

नागरिक विमानन महानिदेशक (डीजीसीए) ने शनिवार को यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी एयरलाइन ऑपरेटरों को तत्काल प्रभाव से उन्नत यात्री हैंडलिंग उपायों को लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद एयरलाइनों को यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने का यह निर्देश दिया है।

डीजीसीए की ओर से जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हवाई क्षेत्र बंद होने और ओवरफ्लाइट प्रतिबंधों के मद्देनजर कई उड़ान मार्गों में काफी बदलाव किया गया है, जिससे उड़ान की अवधि बढ़ गई है और तकनीकी रुकावटों की संभावना है। ऐसे में इन उपायों को ध्‍यान में रखना जरूरी है।

डीजीसीए के जारी मुख्य उपायों में शामिल हैं-

पारदर्शी संचार: यात्रियों को मार्ग परिवर्तन, विस्तारित यात्रा समय और उनकी यात्रा के दौरान किसी भी तकनीकी रुकावट के बारे में सक्रिय रूप से सूचित किया जाना चाहिए। यह संचार चेक-इन, बोर्डिंग और डिजिटल अलर्ट के माध्यम से होना चाहिए।

उड़ान के दौरान बेहतर सेवाएं: एयरलाइनों को वास्तविक ब्लॉक समय के आधार पर खानपान को संशोधित करना आवश्यक है, ताकि किसी भी तकनीकी स्टॉपओवर सहित उड़ान के दौरान पर्याप्त भोजन, हाइड्रेशन और विशेष भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

चिकित्सा तत्परता: वाहकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विमान में चिकित्सा आपूर्ति पर्याप्त है और संभावित तकनीकी रुकावट वाले हवाई अड्डों पर आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता की पुष्टि करनी चाहिए।

ग्राहक सहायता तैयारी: कॉल सेंटर और ग्राहक सेवा टीमों को देरी, छूटे हुए कनेक्शन को संभालने और लागू विनियमों के अनुसार सहायता या मुआवज़ा प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

परिचालन समन्वय: उड़ान संचालन, ग्राहक सेवा, ग्राउंड हैंडलिंग, इनफ़्लाइट सेवाओं और चिकित्सा भागीदारों के बीच निर्बाध समन्वय आवश्यक है।

सभी एयरलाइनों को इस निर्देश को अनिवार्य मानने के लिए कहा गया है। अनुपालन न करने पर लागू नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं के तहत विनियामक कार्रवाई की जा सकती है। यह निर्देश तत्काल प्रभावी है तथा अगली सूचना तक लागू रहेगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

   

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