
मुंबई, 15 मार्च(हि.स.)। बांबे हाई कोर्ट ने शनिवार को 13,864 किलोग्राम हेरोइन की तस्करी के मामले में सह-आरोपा को जमानत दे दी. सह-आरोपी पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है. उस पर नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर मुख्य आरोपी के भाई को 1.5 लाख रुपये हस्तांतरित करने का आरोप था.
सह-आरोपी गुर्जुगदीप सिंह स्मघ लगभग दो वर्षों से हिरासत में था। न्यायाधीश शिवकुमार डिगे की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्मघ को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर जमानत प्रदान की. कोर्ट ने राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को चल रही जांच में सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित करने से बचने का आदेश दिया। वर्ष 2022 में डीआरआई ने खुफिया जानकारी के आधार पर न्हावा शेवा बंदरगाह से पंजाब जाने वाले कंटेनरों का निरीक्षण किया। कंटेनर को स्मघ ट्रेडिंग कंपनी की ओर से पंजाब के होशियारपुर ले जाया गया था, जहां बैग में हेरोइन ड्रग्स छिपाकर रखी गई थी।
आगे की जांच में मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई, जिसके बयान से स्मघ का नाम सामने आया। स्मघ पर षड्यंत्र रचने, साक्ष्य नष्ट करने, मोबाइल फोन और सिम कार्ड नष्ट करने और गिरफ्तारी से बचने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया था। उसके वकील ने दावा किया था कि कथित फंड ट्रांसफर के अलावा स्मघ के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। बिना किसी आरोप के स्मघ को लंबे समय तक जेल में रखना न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
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हिन्दुस्थान समाचार / वी कुमार