हिसार : चैक बाउंस होने पर आर्किटेक्ट को हर्जाना सहित राशि देने के आदेश
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- May 10, 2025

हिसार, 10 मई (हि.स.)। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अविशेक गर्ग की अदालत
ने शहर के नामी आर्किटेक्ट अर्बन एस्टेट निवासी अनुज मल्होत्रा को चेक बाउंस होने के
मुकदमे में तीन लाख पच्चीस हजार रुपये की राशि हर्जाना सहित देने के साथ दोषी को एक
महीने का कारावास भी सुनाया है।
अदालत में चले अभियोग के अनुसार आर्किटेक्ट अनुज मल्होत्रा ने राजगुरु मार्किट
निवासी रवि महता एडवोकेट से 20 दिसम्बर 2017 को दो लाख पचास हजार रुपये का कर्ज लिया
हुआ था। इसकी अदायगी के लिए उसने ढाई लाख रुपए का चेक दिया था। बैंक में चैक लगाने
पर चैक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद रवि मेहता एडवोकेट ने हिसार कोर्ट में
मुकदमा दायर किया जिसकी सुनवाई के बाद अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने अपने फैसले
के अमल पर एक माह का समय दिया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वे इस फैसले के विरुद्ध
सैशन कोर्ट में कानून के अनुसार दो साल की सजा व पांच लाख रुपये की हर्जाना राशि के
लिये अपील करेंगे।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर