राशन घोटाले में ईडी की जांच पर अदालत का कड़ा सवाल, गवाह को आरोपित बनाकर गिरफ्तारी पर आपत्ति
- Admin Admin
- Jan 04, 2025
कोलकाता, 4 जनवरी (हि.स.)। राशन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच प्रक्रिया पर विशेष सीबीआई अदालत ने कड़ा सवाल उठाया है। कोलकाता की सीबीआई अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रशांत मुखोपाध्याय ने ईडी की कार्रवाई पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि एजेंसी ने गवाह को आरोपित बनाकर गिरफ्तार किया है।
यह मामला चार्टर्ड अकाउंटेंट शांतनु भट्टाचार्य समेत चार अन्य व्यक्तियों की जमानत याचिका से जुड़ा था। ईडी ने उनकी 14 दिन की हिरासत मांगी थी। इस पर बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि शांतनु भट्टाचार्य एक पेशेवर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है। उनके वकील ने कहा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मेरा सामाजिक सम्मान है। मैंने जांच में सहयोग किया और 28 बार हाजिरी दी। लेकिन इसके बावजूद मुझे गिरफ्तार किया गया।
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ईडी की कार्रवाई पर कोर्ट की नाराजगी
अदालत ने ईडी से सवाल किया कि आखिर चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार क्यों किया गया? न्यायाधीश ने पूछा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने पेशेवर दायित्वों का निर्वहन कर रहा था। उसे आप पूछताछ के लिए बुला सकते थे, लेकिन गिरफ्तार क्यों किया?इसके साथ ही अदालत ने पूछा कि तीन कंपनियों का पैसा लौटाने का आदेश ईडी ने किस आधार पर दिया। न्यायाधीश ने कहा, प्रधानमंत्री धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) में स्पष्ट है कि किस आधार पर गिरफ्तारी होगी और जांच कैसे होगी। क्या ईडी इन कंपनियों की मालिक है?
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ईडी के अधिकारी का जवाबईडी के अधिकारी ने अदालत में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के अनुसार कार्रवाई की। लेकिन इस पर भी न्यायाधीश ने कड़ी टिप्पणी की और कहा कि एजेंसी का यह कदम कानून के मुताबिक नहीं है।------अदालत ने लगाई फटकारन्यायाधीश ने ईडी की हिरासत की मांग पर भी सवाल उठाए और कहा कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया और उसके कानूनी आधार पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। अदालत ने फिलहाल मामले में फैसला सुरक्षित रखा है।इस घटना से ईडी की जांच प्रक्रिया और कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। राशन घोटाले में पहले से ही विवादों में घिरी यह जांच एजेंसी अब अदालत की सख्त टिप्पणी के बाद दबाव में है।
हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर